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उत्तराखंड

बीमित ऋण न चुकाने पर जिला प्रशासन सख्त, राजपुर रोड स्थित सीएसएल बैंक शाखा सील

पति की मृत्यु के बाद बीमा भुगतान न मिलने पर विधवा की मदद में सामने आया प्रशासन

देहरादून देहरादून जिला प्रशासन ने जनहित से जुड़े मामलों में सख्ती दिखाते हुए एक और सख्त कदम उठाया है। सोमवार को जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेश पर सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड की राजपुर रोड स्थित शाखा को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई एक विधवा महिला की शिकायत के बाद की गई, जो बीमित ऋण के बावजूद एक वर्ष से न्याय के लिए दर-दर भटक रही थी।

विधवा प्रिया ने 11 जुलाई को जिलाधिकारी के समक्ष पेश होकर बताया था कि उनके पति स्व. विकास कुमार ने सीएसएल फाइनेंस से 6.50 लाख रुपये का ऋण लिया था। बैंक के कहने पर उन्होंने ऋण का बीमा भी कराया था, जिसकी सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं। बीमा प्रीमियम भी ऋण में से काटा गया था। लेकिन पति की आकस्मिक मृत्यु (12 जुलाई 2024) के बाद बैंक न तो बीमा राशि दे रहा था और न ही संपत्ति के कागजात वापस कर रहा था।

प्रिया का आरोप था कि बैंक एजेंट लगातार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे और पिछले एक साल से बैंक की कई शाखाओं के चक्कर लगवा रहे थे। आखिरकार जब डीएम से शिकायत की गई, तो प्रशासन ने बैंक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। बैंक को एक सप्ताह का नोटिस दिए जाने के बावजूद ना तो बीमा क्लेम जारी किया गया और ना ही “नो ड्यूज” सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।

जिलाधिकारी के निर्देश पर बैंक प्रबंधक के विरुद्ध ₹6.50 लाख की वसूली के आदेश जारी करते हुए शाखा को सील कर दिया गया। साथ ही आगे की कार्रवाई के तहत बैंक की संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।

प्रशासन की इस सख्ती से एक ओर जहां पीड़ित परिवार को राहत मिली है, वहीं जनमानस में प्रशासन के प्रति भरोसा भी बढ़ा है। डीएम ने स्पष्ट संकेत दिया है कि गरीब, निर्बल और असहाय नागरिकों के अधिकारों के हनन पर प्रशासन अब कठोर रुख अपनाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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